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शिक्षा शासन के अधीन होने के दुष्परिणाम भारत में छः से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों की
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{{ToBeEdited}}शिक्षा शासन के अधीन होने के दुष्परिणाम भारत में छः से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों की
 
शिक्षा अनिवार्य है । इस नियम के तहत कोई अपने
 
शिक्षा अनिवार्य है । इस नियम के तहत कोई अपने
 
बालक को विद्यालय में नहीं भेजना चाहता तो न
 
बालक को विद्यालय में नहीं भेजना चाहता तो न
 
भेजे ऐसा भी नहीं हो सकता । इसे बच्चे को शिक्षा
 
भेजे ऐसा भी नहीं हो सकता । इसे बच्चे को शिक्षा
 
के अधिकार से वंचित रखने का अपराध माना जाता
 
के अधिकार से वंचित रखने का अपराध माना जाता
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