Difference between revisions of "समग्र शिक्षा योजना"

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वर्षों से चर्चा चल रही है कि भारत में शिक्षा भारतीय नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शिक्षा के भारतीयकरण के प्रयास भी शुरु हुए हैं। फिर भी वर्तमान में हम शिक्षा के स्वरूप से संतुष्ट नहीं हैं । इस स्थिति में कुछ अलग पद्धति से शिक्षा की समस्या को समझने की और उसके निराकरण की दिशा में उपाययोजना करने की आवश्यकता है।
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हमें वर्तमान ढाँचे से बाहर निकलकर विचार करने की आवश्यकता है। योजना भी उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से ही बनानी होगी।
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वर्तमान ढाँचे की कितनी बातों को हम स्वीकार करके चल रहे हैं इसका विश्लेषण करना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिये, हम निम्नलिखित बातों को स्वीकार करके चलते हैं -
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===== शासन की मान्यता अनिवार्य है =====
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यह प्रश्न बडा पेचीदा बन गया है। शिक्षा की स्वायत्तता के नाम से इस प्रश्न की चर्चा विभिन्न मंचों पर होती है। इस चर्चा में अधिकांश शैक्षिक स्वायत्तता की बात होती है । इसका तात्पर्य यह होता है कि शिक्षक को ही क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कितना पढ़ाना, कब पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, किसे पढ़ाना आदि तय करने का अधिकार होना चाहिये। इस अर्थ में शिक्षा अभी भी स्वायत्त है। सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय के अध्ययन मण्डल (Board of studies), राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सभी संस्थायें - सभी आईआईटी सभी आईआईएम., सभी आयुर्विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य आदि की संस्थायें, पाठ्यपुस्तक मण्डल, प्रशिक्षण एवं शोधसंस्थान - स्वायत्त ही हैं । शैक्षिक बातें वे ही निश्चित करते हैं और निभाते हैं।
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परन्तु विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का पूरा का पूरा समूह अन्य दो संस्थाओं के अधीन है। एक है शासन का प्रशासकीय विभाग और दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । अर्थात् शिक्षातंत्र के तीन पक्षों - शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासकीय - में प्रशासकीय पक्ष सर्वोपरि है, आर्थिक पक्ष उसके अधीन है और शैक्षिक पक्ष दोनों के अधीन है।
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वास्तव में शिक्षा सबका कल्याण तभी कर सकती है जब वह सत्ता और अर्थ के अधीन न होकर धर्म के अधीन हो। उसे शासन के अधीन कर देने से शासन का भी भला नहीं होता है। परन्तु शिक्षा को धर्म से विमुख कर सत्ता और अर्थ के दायरे में लाने के पीछे पश्चिम की चिन्तन में जडवादी और व्यवहार में साम्राज्यवादी सोच है, जो ब्रिटिश शिक्षातंत्र से हमें विरासत में मिली है और जिसे हमने स्वतंत्रता के पश्चात् भी प्रतिष्ठा का स्थान दिया है । वर्तमान में शासन की मान्यता अनिवार्य बन गई है क्योंकि प्रमाणपत्र, अधिकृतता और अर्थार्जन के अवसर उसीसे उपलब्ध होते हैं।
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शासन की मान्यता को नकारना, उसे चुनौती देना, उसे अनिवार्य नहीं मानना आज लगभग सभी को असम्भव लगता है । यह स्थिति अखरना भी बन्द हो गया है । इसके परिणाम स्वरूप शिक्षाविषयक चिन्तन इस स्थिति को स्वीकार कर चलता है।
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===== शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत है =====
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शिक्षा को जीवमान प्रक्रिया मानने के स्थान पर जब हम उसे यांत्रिक प्रक्रिया मानने लगते हैं तब वह यांत्रिक ढाँचे में बिठाई जाती है। वास्तव में शिक्षा जन्म से भी पूर्व में प्रारम्भ हो कर आजीवन चलती रहती है। विभिन्न सन्दर्भो में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न आयु में उसके
  
 
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Revision as of 12:15, 15 January 2020

अध्याय ४९

वर्षों से चर्चा चल रही है कि भारत में शिक्षा भारतीय नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शिक्षा के भारतीयकरण के प्रयास भी शुरु हुए हैं। फिर भी वर्तमान में हम शिक्षा के स्वरूप से संतुष्ट नहीं हैं । इस स्थिति में कुछ अलग पद्धति से शिक्षा की समस्या को समझने की और उसके निराकरण की दिशा में उपाययोजना करने की आवश्यकता है।

१. वर्तमान ढाँचे के गृहीत

हमें वर्तमान ढाँचे से बाहर निकलकर विचार करने की आवश्यकता है। योजना भी उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से ही बनानी होगी।

वर्तमान ढाँचे की कितनी बातों को हम स्वीकार करके चल रहे हैं इसका विश्लेषण करना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिये, हम निम्नलिखित बातों को स्वीकार करके चलते हैं -

शासन की मान्यता अनिवार्य है

यह प्रश्न बडा पेचीदा बन गया है। शिक्षा की स्वायत्तता के नाम से इस प्रश्न की चर्चा विभिन्न मंचों पर होती है। इस चर्चा में अधिकांश शैक्षिक स्वायत्तता की बात होती है । इसका तात्पर्य यह होता है कि शिक्षक को ही क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, कितना पढ़ाना, कब पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, किसे पढ़ाना आदि तय करने का अधिकार होना चाहिये। इस अर्थ में शिक्षा अभी भी स्वायत्त है। सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय के अध्ययन मण्डल (Board of studies), राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की सभी संस्थायें - सभी आईआईटी सभी आईआईएम., सभी आयुर्विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य आदि की संस्थायें, पाठ्यपुस्तक मण्डल, प्रशिक्षण एवं शोधसंस्थान - स्वायत्त ही हैं । शैक्षिक बातें वे ही निश्चित करते हैं और निभाते हैं।

परन्तु विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का पूरा का पूरा समूह अन्य दो संस्थाओं के अधीन है। एक है शासन का प्रशासकीय विभाग और दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । अर्थात् शिक्षातंत्र के तीन पक्षों - शैक्षिक, आर्थिक और प्रशासकीय - में प्रशासकीय पक्ष सर्वोपरि है, आर्थिक पक्ष उसके अधीन है और शैक्षिक पक्ष दोनों के अधीन है।

वास्तव में शिक्षा सबका कल्याण तभी कर सकती है जब वह सत्ता और अर्थ के अधीन न होकर धर्म के अधीन हो। उसे शासन के अधीन कर देने से शासन का भी भला नहीं होता है। परन्तु शिक्षा को धर्म से विमुख कर सत्ता और अर्थ के दायरे में लाने के पीछे पश्चिम की चिन्तन में जडवादी और व्यवहार में साम्राज्यवादी सोच है, जो ब्रिटिश शिक्षातंत्र से हमें विरासत में मिली है और जिसे हमने स्वतंत्रता के पश्चात् भी प्रतिष्ठा का स्थान दिया है । वर्तमान में शासन की मान्यता अनिवार्य बन गई है क्योंकि प्रमाणपत्र, अधिकृतता और अर्थार्जन के अवसर उसीसे उपलब्ध होते हैं।

शासन की मान्यता को नकारना, उसे चुनौती देना, उसे अनिवार्य नहीं मानना आज लगभग सभी को असम्भव लगता है । यह स्थिति अखरना भी बन्द हो गया है । इसके परिणाम स्वरूप शिक्षाविषयक चिन्तन इस स्थिति को स्वीकार कर चलता है।

शिक्षा की व्यवस्था संस्थागत है

शिक्षा को जीवमान प्रक्रिया मानने के स्थान पर जब हम उसे यांत्रिक प्रक्रिया मानने लगते हैं तब वह यांत्रिक ढाँचे में बिठाई जाती है। वास्तव में शिक्षा जन्म से भी पूर्व में प्रारम्भ हो कर आजीवन चलती रहती है। विभिन्न सन्दर्भो में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न आयु में उसके

References

भारतीय शिक्षा : वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा (भारतीय शिक्षा ग्रन्थमाला ५), प्रकाशक: पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट, लेखन एवं संपादन: श्रीमती इंदुमती काटदरे